बहन को भी बिलासपुर हाईकोर्ट ने दी नौकरी

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर हाई कार्ट (Hogh Court) ने अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला दिया है. बिलासपुर (Bilaspur) हाई कोर्ट में अनुकंपा नियुक्ति के मामले के दयार बहन की याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता बहन के दो भाई शासकीय सेवा में होने के बाद भी कोर्ट ने उसे अनुकम्पा नियुक्ति का पात्र माना है. क्योंकि वह अपने माता पिता के साथ ही रहते हुए उन पर ही आश्रित थी. इसको आधार कर ही बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया है.
प्रकरण के मुताबिक बीटीआई रोड वार्ड 29 महासमुंद निवासी जयलाल प्रधान भूमि संरक्षण अधिकारी दफ्तर में सर्वेयर के पद पर जिला गरियाबंद में पदस्थ थे. साल 2017 में उनका निधन हो गया. पिता की मौत के बाद पुत्री आकांक्षा द्वारा आवेदन पेश कर अनुकम्पा नियुक्ति की मांग की गई. संचालक कृषि ने समान्य प्रशासन विभाग के 29 अगस्त 2016 के सर्कुलर के आधार पर यह आवेदन यह कहकर निरस्त कर दिया कि इसके दो भाई सरकारी सेवक हैं.
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